Home राज्य कृषक समय पर ऋण चुकता कर पाएं ब्याज अनुदान का लाभ

कृषक समय पर ऋण चुकता कर पाएं ब्याज अनुदान का लाभ

बारां, 21 मार्च। जिले के ऋणी कृषकों को अल्पकालीन फसली ऋण योजनान्तर्गत खरीफ 2024 में लिए गए ऋण का समय पर भुगतान करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक सौमित्र कुमार मंगल ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 से 31 अगस्त 2024 के बीच लिए गए फसली ऋण का यदि किसान निर्धारित तिथि 31 मार्च 2025 तक पूरा भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें बिना ब्याज का लाभ मिलेगा।

समय पर भुगतान के लाभ

प्रबंध निदेशक ने बताया कि बिना ब्याज का ऋण का समय पर चुकाने वाले कृषकों को कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं देना होगा। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा देय 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान की छूट मिलेगी। निर्धारित तिथि के बाद भुगतान न करने पर किसान का ऋण खाता अवधिपार हो जाएगा, जिससे भविष्य में ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। बैंक ने सभी ऋणी कृषकों से अनुरोध किया है कि वे अपनी ऋण राशि 31 मार्च 2025 तक संबंधित शाखा या सहकारी समिति में जमा कराएं और सरकार की ब्याज अनुदान योजना का लाभ उठाएं।

प्रकाश वैष्णव 25 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं । सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र जय सत्यपुर से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत कर लोक सूचना एवं क्षेत्र का साथी समाचार पत्र में सेवा दी । उसके बाद पिछले कई सालों से मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र का संचालन निरंतर कर रहें हैं ।

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