
जयपुर । डिजिटल डेस्क | 28 जनवरी | राजस्थान में सहकारिता विभाग ने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन के लिए अधिनियम 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर, आमजन से 10 दिवस में सुझाव मांगे है। सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) कार्यालय संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम) एवं को-ऑपरेटिव कोड्स कमेटी सदस्य अजय उपाध्याय ने एक यू.ओ नोट जारी कर, नवीन को-ऑपरेटिव कोड्स पर सुझाव आमंत्रित किए है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस अधिनियम को विधानसभा के किसी बजट सत्र में पेश करने के उपरांत लागू किया जाएगा । वही इसके लिए अन्य राज्यों के नवीन को-ऑपरेटिव कोड्स का भी अध्ययन किया गया है । गौरतलब हैं कि सहकारिता विभाग में 24 साल बाद अधिनियम में संशोधन किया जा रहा हैं, इसमें कुछ पुराने प्रावधानों को खत्म कर नए प्रावधानों को प्रस्तावित किया हैं, ताकि सहकारी संस्थाओं को अधिक मजबूत बनाया जा सके। इसके लिए सहकारी संस्थाओं के पंजीकरण से लेकर उनके नियमित कार्यकलापों को लेकर प्रावधान शामिल किया गया।