ब्याज अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं किसान

सार

Ajmer : वर्ष 2023-24 तक वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों (किसान कल्याण योजना सहित पात्र कृषि उद्देश्य हेतु दिये ऋण) की वित्तीय वर्ष 2024-25 में बनने वाली मांग का समय पर चुकारा करने वाले ऋणी सदस्यों को ब्याज दर में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा

विस्तार

अजमेर, 4 जनवरी। जिले के किसान दीर्घकालीन सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना का लाभ प्राप्त कर लाभान्वित हो सकते है, अजमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक प्रबन्ध निदेशक भंवर सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार की परिवर्तित बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना 2024-25 एवं दीर्घकालीन सहकारी अकृषि उत्पादक ऋणों हेतु ब्याज अनुदान योजना, 2024-25 लागू की गई है।

यह ब्याज अनुदान योजना 5 वर्ष एवं अधिक अवधि के लिए गए ऋणों पर लागू होगी। ऋण की किस्त समय पर चुकाने पर ही योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान का लाभ देय होगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 तक वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों (किसान कल्याण योजना सहित पात्र कृषि उद्देश्य हेतु दिये ऋण) की वित्तीय वर्ष 2024-25 में बनने वाली मांग का समय पर चुकारा करने वाले ऋणी सदस्यों को ब्याज दर में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।

वर्ष 2024-25 में वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों (किसान कल्याण योजना सहित पात्र कृषि उद्वेश्य हेतु दिये ऋण) की वर्ष 2024-25 में देय होने वाली मांग का समय पर चुकाया करने वाले ऋणी सदस्यों को ब्याज दर में 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। वर्ष 2024-25 में वितरित किए जाने वाले खेत पर आवास निर्माण ऋणों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में देय मांग का समय पर चुकाया करने वाले ऋणी सदस्यों को ब्याज दर में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। किसान को-ऑपरेटिव बैंक शाखा मे अपनी भूमि के दस्तावेज सहित योजना का आवेदन फार्म भरकर राज्य सरकार की इस ब्याज अनुदान योजना का लाभ उठा सकते है।

error: Content is protected !!