जयपुर । डिजिटल डेस्क | 31 मई | राज्य में संभाग और जिलों का पुनर्गठन के पश्चात सहकारिता विभाग में विभागीय कार्यव्यवस्था एवं कार्यों के सुचारू संपादन के लिये निर्देश जारी किए गए हैं, पंजीयक कार्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) राजीव लोचन की ओर सेे संभाग स्तरीय, अतिरिक्त रजिस्ट्रार कार्यालयों एवं क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी कार्यालयों की अधिकारिता की स्थिती की जानकारी दी गई हैं, साथ ही, राज सहकार एप पर राजस्व सीमाओं के आधार पर संभाग व जिलानुसार पत्रावलियों का संचालन व संधारण करने के निर्देश भी दिए गए है।
खंडीय कार्यालयों की अधिकारिता
संभाग स्तरीय, अतिरिक्त रजिस्ट्रार कार्यालयों एवं क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी कार्यालयों की अधिकारिता में जयपुर खंड की अधिकारिता जयपुर एवं सीकर, जोधपुर खंड की जोधपुर एवं पाली तथा भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर की क्रमशः भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में अधिकारिता रहेंगी । इसके अलावा अलवर जिला भरतपुर संभाग और भीलवाड़ा जिला अजमेर संभाग की अधिकारिता में ही कार्य करेंगे।
विशेष लेखा परीक्षक कार्यालयों की अधिकारिता
प्रदेश में नवगठित जिलों में विशेष लेक्षा परीक्षक कार्यालयों की अधिकारिता के बारे में भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कोटपूतली-बहरोड़, दूदू की जयपुर (ग्रामीण), गंगापुर सिटी की सवाईमाधोपुर, खैरथल-तिजारा की अलवर, फलौदी, जोधपुर (ग्रामीण) की जोधपुर, ब्यावर, केकडी की अजमेर, बालोतरा की बाडमेर, डीडवाना- कुचामन की नागौर, सलूम्बर की उदयपुर, शाहपुरा की भीलवाडा, नीमकाथाना की सीकर, डीग की भरतपुर, अनूपगढ की श्रीगंगानगर, सांचौर की जालौर में अधिकारिता रहेगी ।