किसानों को जल्द ही वितरित होगा फसली सहकारी ऋण

हाइलाइट्स

खरीफ सीजन के दौरान सहकारी समितियों पर वितरित होगा अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण, सहकारी समितियों को साख सुविधा के लिए शाखा स्तर पर होगी पर्याप्त फण्ड की व्यवस्था

जालोर । डिजिटल डेस्क | 23 अप्रैल | जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों (PACS) के जरिए किसानों को जल्द ही खरीफ सीजन का फसली सहकारी ऋण (crop loan) मुहैया कराया जाएगा । इसके लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक (CCB) के प्रबंध निदेशक की ओर से समस्त शाखा प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय फिल्ड अधिकारी को निर्देशित किया गया हैं कि खरीफ सीजन में फसली सहकारी ऋण वितरण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सहकारी समितियों स्तर पर संधारित रिकॉर्ड तातारीख पूर्ण एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट एवं ऑडिट आक्षेप की पूर्ति रिपोर्ट के साथ-साथ अग्रिम ऋण वितरण करने से पूर्व समिति स्तर से संचालक बोर्ड द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव पारित करने के साथ-साथ अग्रिम किये जाने वाले ऋणों के विरुद्ध नियमानुसार सहकारी समितियों से हिस्सा राशि प्राप्त करने के अलावा शीर्ष बैंक से आवंटित लक्ष्यों की शत् प्रतिशत पूर्ति करने के निर्देश दिए गए है।

क्रेडिट लिमिट नवीनीकरण के दौरान प्रभावित नहीं होगा ऋण वितरण एवं वसूली कार्य 

कृषक सदस्यों को ऋण वितरण करने से पूर्व फसली ऋण साख-सीमा अन्तर्गत बकाया ऋण की वसूली करने के पश्चात ही ऋण वितरण करने वही, नवीन कृषक सदस्यों के पंजीकृत ऋण आवेदन जो कि समितियों स्तर से आवश्यक कार्यवाही उपरान्त शाखा स्तर पर आवश्यक दस्तावेजों का भली-भांति परीक्षण-जांच उपरान्त ही ऋण वितरण करने तथा जिन कृषक सदस्य की अधिकतम साख-सीमा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य स्वीकृत की गई थी, उनका नवीनीकरण 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 के मध्य करने के दौरान ऋण वितरण एवं वसूली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने के निर्देश जारी किए गए है।

क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान देय

राज्य सरकार की बजट घोषणान्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वितरित फसली ऋणों पर बैंकों को क्षतिपूर्ति अनुदान देय है, साथ ही देय तिथि तक ऋणों का चुकारा करने वाले कृषक सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत एवं भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान सहायता दी जाती है,वही, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के कृषक सदस्यों को उनकी आबादी के अनुपात में ऋण वितरण किया जाएगा ।

ऋण वसूली एवं वितरण में नहीं बरते कोताही

सीसीबी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना एवं सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत पात्र सदस्यों का बीमा करने, वही, समिति की तरफ बैंक के बकाया अवधिपार ऋणों की वसूली सुनिश्चित करने एवं ऋण वसूली एवं वितरण में कोताही बरतने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाने के निर्देंश दिए है।

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