ऋणी सदस्य बकाया अल्पकालीन ऋण जमा कर ब्याज अनुदान का ले सकेंगे लाभ

जालोर 8 अगस्त। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जालोर की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अल्पकालीन फसली ऋणी सदस्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा रबी सीजन 2022-23 में लिये गये फसली ऋण की निर्धारित अंतिम देय तिथि को 30 जून, 2023 से दो माह बढ़ाकर 31 अगस्त, 2023 अथवा ऋण लेने की तिथि से 12 माह जो भी पहले हो, निर्धारित की गई है।
दी जालोर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के प्रबंध निदेशक सुनील वीरभान ने बताया कि ऐसे कृषक सदस्य जिनके द्वारा रबी 2022-23 में फसली ऋण लिया गया हैं, वे कृषक सदस्य 31 अगस्त, 2023 तक अपना बकाया ऋण जमा करावें ताकि राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा देय 4 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ उन्हें प्राप्त हो सकें।
उन्होंने ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि रबी 2022-23 के बकाया ऋण चुकाने की समयावधि राज्य सरकार द्वारा 30 जून, 2023 से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2023 तक निर्धारित की गई है। रबी 2022-23 के दौरान लिये गये फसली ऋणों का 31 अगस्त, 2023 तक चुकारा करने पर ही किसानों को राज्य सरकार द्वारा देय 4 प्रतिशत एवं केन्द्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त होगा साथ ही जो कृषक सदस्य देय निर्धारित तिथि तक बकाया ऋण जमा करवायेंगे, वे अवधिपार (डिफॉल्टर) होने से बच जायेंगे एवं पुनः ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने फसली ऋण के सभी कृषक सदस्यों को सूचित किया है कि यदि ऋणी कृषक सदस्य द्वारा रबी 2022-23 में लिया गया बकाया ऋण 31 अगस्त, 2023 तक नहीं चुकाने से ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें 4 एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान की छूट प्राप्त नहीं होगी। ऋण अवधिपार हो जाने पर कृषक से ऋण वितरण की दिनांक से ब्याज वसूल किया जायेगा। उन्होंने सभी ऋणी सदस्यों से आग्रह किया हैं कि वे बकाया अल्पकालीन फसली ऋण का चुकारा 31 अगस्त, 2023 से पूर्व संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में अपना ऋण जमा करावें।


