Home जयपुर ऋणी किसानों का बीमा प्रीमियम समय पर जमा नहीं कराने वाले कार्मिकों को नहीं बख्शा जाएगा – सहकारिता मंत्री

ऋणी किसानों का बीमा प्रीमियम समय पर जमा नहीं कराने वाले कार्मिकों को नहीं बख्शा जाएगा – सहकारिता मंत्री

Personnel who do not deposit the insurance premium of loanee farmers on time will not be spared – Cooperation Minister

जयपुर, 2 मार्च। सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने गुरूवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि रानीवाड़ा तहसील की करवाडा ग्राम सेवा सहकारी समिति के जिन कार्मिकों की लापरवाही की वजह से ऋणी किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम राशि का भुगतान निर्धारित समय में बीमा कंपनी को नहीं किया गया है। ऐसे कार्मिक जो जांच में दोषी पाये गये है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रकरण में किसानों के साथ अन्याय करने वाले किसी भी कार्मिक को बख्शा नहीं जाएगा। सहकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक श्री नारायण सिंह देवल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता मंत्री ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति करवाडा द्वारा ऋणी किसानों का रबी 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा प्रीमियम राशि का बीमा कंपनी को निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया है। समिति द्वारा पात्र 654 कृषकों में से किसी भी कृषक सदस्य की बीमा प्रीमियम राशि शाखा के माध्यम से कंपनी को नहीं भिजवायी गयी है। उन्होंने बताया कि कृषक सदस्यों को फसल बीमा से वंचित रखने के सम्बंध में प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जालोर द्वारा कराई गई जांच में समिति के तत्कालीन सहायक व्यवस्थापक श्री देवीसिंह एवं समिति अध्यक्ष श्री मिश्रा राम परमार को जिम्मेदार माना गया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि समिति की निर्वाचित प्रबंधकारिणी की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार अधिशाषी अधिकारी, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जालोर द्वारा सहायक व्यवस्थापक, करवाडा का चार्ज बदल कर श्री देवीसिंह के स्थान पर श्री हरचन कुमार, सहायक व्यवस्थापक गांग ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., गांग को वहां लगाया गया है। बैंक के अधिशाषी अधिकारी द्वारा करवाडा समिति अध्यक्ष को व्यवस्थापकीय सेवा नियम अन्तर्गत दोषी सहायक व्यवस्थापक श्री देवीसिंह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा गया। उन्होंने बताया कि समिति की प्रबंधकारिणी की अनुशंषा उपरान्त सहायक व्यवस्थापक श्री देवीसिंह की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जालोर द्वारा अध्यक्ष करवाडा ग्राम सेवा सहकारी समिति को अधिनियमान्तर्गत नोटिस जारी कर 10 फरवरी 2023 को सुनवाई निर्धारित की गई थी। सुनवाई की समयावधि बढाकर अब 21 फरवरी 2023 नियत की गई है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. द्वारा प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जालोर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसका जवाब अपेक्षित है।

प्रकाश वैष्णव 25 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं । सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र जय सत्यपुर से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत कर लोक सूचना एवं क्षेत्र का साथी समाचार पत्र में सेवा दी । उसके बाद पिछले कई सालों से मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र का संचालन निरंतर कर रहें हैं ।

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