तदर्थ आधार पर नियुक्त ऋण पर्यवेक्षक को राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार
सार Jodhpur : राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तदर्थ (ad hoc) कर्मचारी को पद पर बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने ऋण पर्यवेक्षक की याचिका खारिज करते हुए पदस्थापना को प्रशासनिक विवेक बताया। विस्तार जोधपुर । डिजिटल डेस्क । 19 अप्रैल । राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में…
