उदयपुर, 04 मई। उदयपुर संभाग की सहकारी संस्थाओं के वैधानिक अंकेक्षण हेतु सहकारिता विभाग द्वारा ऑडिट वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑडिट प्रस्ताव राजसहकार पोर्टल पर 31 मई तक अपलोड किए जा सकेंगे। सहकारी समितियाँ उदयपुर खण्ड क्षेत्रीय के अंकेक्षण अधिकारी सौरभ शर्मा ने बताया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2001 के नियम 2003 के नियम 73(4) के प्रावधानुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी आगामी वित्तीय वर्ष के मई मास के अन्त यथा 31 मई तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अन्तिम लेखों की लेखा परीक्षा के लिए किसी लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म को नियुक्त कर सकेगी, इस हेतु प्रस्ताव संचालक मण्डल की बैठक में लिया ई-मेल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए जावेंगे। जाएगा तथा ऑडिट हेतु दिए जाने वाले ऑडिट पारिश्रमिक का विवरण भी देना होगा। वर्तमान वर्ष 2024 में जो भी संस्थाएं ऑडिट हेतु प्रस्ताव ले चुकी है राज सहकार पोर्टल पर प्रस्तावों को मय हस्ताक्षर अपलोड करें। इसके पश्चात् सहकारी समितियों के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे और विभाग द्वारा आवंटन कर दिया जाएगा।