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मुख्यमंत्री ने दी संशोधन को मंजूरी- निजी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक भी ले सकेंगे खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस

जयपुर, 8 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निजी खातेदारी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को भी खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस का आवंटन करने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 
उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी। इस बजट घोषणा की क्रियान्विति के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में एक से चार हैक्टेयर तक के खनन पट्टे अथवा क्वारी लाइसेंस डेडरेंट या क्वारी रेंट के पांच गुना निश्चित प्रीमियम पर तथा डेडरेंट अथवा क्वारी रेंट के दस गुना निश्चित प्रीमियम पर खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को आवेदन पत्र के माध्यम से आवंटित करने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 में संशोधन की अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। 

परिचय : प्रकाश वैष्णव एक सहकारी चिंतक, विश्लेषक, स्तंभकार और पत्रकार हैं।
​पत्रकारिता अनुभव: वे पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।
​करियर की शुरुआत: उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र ‘जय सत्यपुर’ से की थी।
​अन्य सेवाएँ: इसके बाद उन्होंने ‘लोक सूचना’ एवं ‘क्षेत्र का साथी’ समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएँ दीं।
​वर्तमान दायित्व: वर्तमान में वे सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मारवाड़ का मित्र’ और ‘MKM MEDIA’ समूह वेब पोर्टल के चीफ एडिटर के रूप में निरंतर संचालन कर रहे हैं।

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