जिले में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉक डाउन

जालोर 7 मई। राज्य के गृह विभाग द्वारा गाइडलाइन के अनुसार जिले में ’महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा’ आदेश की निरंतरता में 10 मई को प्रातः 5 बजे से 24 मई को प्रातः 5 बजे तक सख्त लॉक डाउन रहेगा।जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने कोरोना वायरस संक्रमण से नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति बनाये रखने की दृष्टि से 2 मई के आदेश द्वारा जारी धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की निरंतरता में  कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से कोरोना वायरस की महामारी के प्रसार की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के लिए राज्य के गृह विभाग द्वारा 6 मई को ’महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा’ आदेश की निरंतरता में 10 मई को प्रातः 5 बजे से 24 मई को प्रातः 5 बजे तक लॉकडाउन के अनुसरण में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जारी निषेधाज्ञा में संशोधन जोड़ा गया है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों द्वारा उनके घर में प्रस्तावित विवाह को स्थगित किया गया है जो कि इस महामारी पर काबू पाने में एक सराहनीय योगदान है। जिले के सभी निवासी, जिनके द्वारा 31 मई तक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है उन द्वारा इस प्रकार के आयोजन को 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएं ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जाये। उन्होंने बताया कि  विवाह समारोह में काफी संख्या में दुल्हा-दुल्हन, बाराती-घराती काफी संख्या में कोविड पॉजिटिव पाये गये है इसलिए कोविड संक्रमण की इस परिस्थिति को देखते हुए विवाह संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे जिनकी सूचना डीओआइटी द्वारा बनाये गये पोर्टल कोविडइनफो डॉट राजस्थान डॉट इन-इ-इंटीमेशनः मैरिज पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजा, हलवाई, टेन्ट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेन्ट हाऊस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की डिलीवरी भी अनुमत नहीं होगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं होटल परिसर को शादी समारोह के लिए बंद रखा जायेगा। शादी-समारोह में विवाह स्थल मालिको, टेन्ट व्यवसायियों, केटरिंग संचालक एवं बैण्ड-बाजा वादकों इत्यादि बुकिंगकर्ता द्वारा एडवांस बुकिंग के लिए दिया गया अमाउन्ट आयोजनकर्ता को वापस लौटाया जायेगा या फिर विवाह समारोह के आगामी तिथि अनुसार एडजस्ट किया जायेगा। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार  ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, इसे देखते हुए श्रमिकों के संक्रमण से बचाव के लिए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा  विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आमजन से अपील है कि पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें। अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव रोगी की देखभाल के लिए अटेन्डेन्ट के संबंध में  चिकित्सा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी। अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। जिले में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो,  इसके लिए इन इकाइयों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा। उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा। इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण तथा विशेष बस के नम्बर एवं वाहन चालक का नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।  निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इंसीडेन्ट कमाण्डर्स, संयुक्त प्रवर्तन दल, वार्ड कमेटी व ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित की जायेगी। समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट रहेगी। इलेक्ट्रोनिक व प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी। शेष सभी दिशा-निर्देश 30 अप्रेल को आदेश के अनुरूप होंगे।
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