अनियमितता पाये जाने पर उर्वरक दुकानों के बिक्री अधिकार पत्र निलंबित

जालोर 29 जून। जिले की चितलवाना तहसील में ईफको कंपनी के यूरिया एवं डीएपी उर्वरक की कालाबाजारी की शिकायत प्राप्त होने पर जांच की गई जिसमें अनियमितता पाये जाने पर  संबंधित दुकानों के बिक्री अधिकार पत्र को तत्काल प्रभाव से 10 दिनों के लिए निलम्बित किया गया है। 
कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ.आर.बी.सिंह ने बताया कि जिले की चितलवाना तहसील में ईफको कंपनी के यूरिया एवं डीएपी उर्वरक की कालाबाजारी की प्राप्त शिकायत पर उर्वरक निरीक्षक मनोहरलाल विश्नोई एवं कृषि अधिकारी पौध संरक्षण कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार भीनमाल द्वारा जांच की गई जिसमें मैसर्स राम कृषि भंडार चितलवाना द्वारा स्टॉक रजिस्टर संधारण एवं पोस मशीन संचालन में अनियमितता बरतना पाया गया। इसी प्रकार मैसर्स श्रीराम खाद बीज भंडार सिवाडा द्वारा दुकान बंद कर दिये जाने के कारण जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया। 
 उन्होंने बताया कि उर्वरक निरीक्षक की अनुशंषा पर मैसर्स राम कृषि भंडार चितलवाना का उर्वरक बिक्री अधिकार संख्या-1751 ए एवं मैसर्स श्री राम खाद बीज भंडार सिवाडा का बिक्री अधिकार संख्या-2024 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 सपठित आवश्यक नियम 1955 में प्रदत्त शक्तियों के तहत उक्त दुकानों के बिक्री अधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से 10 दिनों के लिए निलम्बित किये गये है। इन फर्मों से प्राप्त जवाब के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
 
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