कृषि और अकृषि ऋण एकमुश्त समाधान योजना 2024 लागू

बारां, 07 अक्टूबर। प्रबन्ध निदेशक सौमित्र कुमार मंगल ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा बैंक के 31 मार्च 2020 को अवधिपार ऋणी सदस्य जो 31 मार्च 2023 को गैर निष्पादित आस्तियों (अशोध्य एवं संदिग्ध श्रेणी) में वर्गीकृत है, के लिए कृषि और अकृषि ऋण एकमुश्त समाधान योजना 2024 स्वीकृत की गई है। इस योजना से बैंक के 1074 अवधिपार ऋणी सदस्यों को पुनः परिचालन में लाने के लिए एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पत्र में अंकित ब्याज दर या 8 प्रतिशत ब्याज दर जो भी कम हो साधारण दर से ब्याज लिया जाएगा।

यह योजना 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। 01 अप्रेल 2015 से पूर्व अवधिपार ऋण प्रकरणों में 31 मार्च 2015 को बकाया राशि, बकाया राशि से दोगुनी राशि ब्याज के रूप में या 8 प्रतिशत साधारण ब्याज दर जो भी कम हो वसूली कर ऋण प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। योजनान्तर्गत 25 प्रतिशत राशि जमा करवाकर ऋणी सदस्य राहत के लिए आवेदन कर सकेगा। शेष राशि दो किस्तों में योजना समाप्ति से पूर्व जमा करवानी होगी ।

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