जालोर 20 मई। जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट अभिभाषण में सीजीएचएस के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप विधायक, पूर्व विधायक एवं राज्य के सरकारी, अर्द्धसरकारी-निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी-अधिकारियों तथा पेंशनरों को कैशलेस एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीजीएचएस की तर्ज पर आरजीएचएस लागू करने की घोषणा की गयी है। इस स्कीम की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आरजीएचएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु जन आधार कार्ड अथवा जन आधार रसीद संख्या को आवश्यक किया गया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण के परिपत्र-4 दिनांक 20 अप्रेल 2021 के द्वारा अन्य राज्यों में निवास कर रहे विधायक, पूर्व विधायक एवं राज्य के सरकारी, अर्द्धसरकारी-निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी-अधिकारियों तथा पेंशनरों के परिवारों को भी आरजीएचएस की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए ऐसे परिवारों को जन आधार नामांकन हेतु योग्य माना जाकर, इन परिवारों को भी जन आधार कार्ड में नामांकन की सुविधा प्रदान की गयी है। इस क्रम में अन्य राज्यों में निवास कर रहे उक्त लाभार्थी वर्ग को आरजीएचएस योजना के लाभों को सरलता, सुगमता एवं शीघ्रता से प्रदायगी के लिए जन आधार नामांकन हेतु न्यायाधीश, न्यायाधिकारी द्वारा उनकी एम्प्लाई आईडी, विधायक, पूर्व विधायक द्वारा उनके डीडीओ नंबर, राज्य के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी द्वारा उनकी एम्प्लाई आई डी, निगम बोर्ड के कर्मचारी, अधिकारी द्वारा उनके जीपीएफ अथवा सीपीएफ आईडी एवं पेंशनर्स द्वारा उनके पीपीओ नंबर को अंकित किया जाना है और इससे समर्थित दस्वातेज भी अपलोड किये जाने है। इस प्रकार उक्त लक्षित लाभान्वित वर्गों द्वारा की गयी स्वघोषणा के आधार पर जन आधार नामांकन को सीधे ही अनुलिपिकरण उपरान्त जन आधार कार्ड जारी करने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।