
सवाई माधोपुर, 9 फरवरी। जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत गाम त्रिलोकपुरा की 050 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत भगवतढ़ को सर्व समाज श्मशान विस्तार के लिए, ग्राम नागतलाई की 0.41 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत गण्डाल को श्मशान के लिए, ग्राम बाढ गुआडी की 0.15 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत खेड़ा बाढ़ रामगढ़ को श्मशान विस्तार के लिए एवं ग्राम शिवाड़ की 0.30 हैक्टेयर भूूमि ग्राम पंचायत शिवाड़ को श्मशान विस्तार के लिए शर्तो एवं निबन्धनों पर आरक्षित की है।
इसके अतिरिक्त ग्राम पढ़ाना की 0.10 हैक्टेयर भूमि राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1956 के अन्तर्गत एवं राजस्व (गु्रप-6) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना के क्रम में ग्राम सेवा सहकारी समिति पढ़ाना के भवन निर्माण के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति पढ़ाना को शर्तो एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है।


