कृषक यथाशीघ्र संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति से संपर्क कर बायोमेट्रिक करावें

जालोर 13 सितम्बर। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 के तहत जिन कृषक सदस्यों द्वारा अभी तक आधार सत्यापन (बायोमेट्रिक) नहीं करवाया है, वे ऋण माफी के लिए संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति से संपर्क कर आधार सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका ऋण माफ नहीं हो सकेगा।
दी जालोर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जालोर के प्रबंध निदेशक सुनील वीरभान ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों को सूचित किया है कि राज्य सरकार की राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 के तहत ऋण माफी के पात्र ऐसे किसान जिन्होंने संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति से अपना ऋण माफ करवाने के लिए अभी तक आधार का सत्यापन नहीं करवाया है, वे कृषक यथाशीघ्र संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्था से सम्पर्क कर अपना ऋण माफ करवाने के लिए आधार का सत्यापन (बायोमेट्रिक) करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पात्र कृषक शीघ्र संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति से अपने आधार का सत्यापन करवा लेवें। ऋण माफी पोर्टल बंद हो जाने की स्थिति में उनका ऋण माफ नहीं हो सकेगा, जिसके लिए कृषक स्वयं उत्तरदायी होगा।


