जालोर 20 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए बीमा रथों के माध्यम से कृषकों को फसल बीमा के लिए जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ.आर.बी.सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जालोर जिले में खरीफ 2021 के लिए ज्वार, बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, तिल, कपास व मूंगफली की फसलें बीमा के लिए अधिसूचित हैं । बीमा की इकाई पटवार मंडल है। जिले में अब तक समस्त गांवों में 6 बीमा रथों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया हैं । व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर अब तक 4 लाख 90 हजार कृषक बीमा पॉलिसी पंजीकृत की जा चुकी है जिसमें 15000 बीमा पॉलिसी गैर ऋणी कृषकों द्वारा पंजीकृत करवाई गई है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष खरीफ 2020 में जिले में कुल 3 लाख 33 हजार कृषक बीमा पॉलिसी पोर्टल पर पंजीकृत की गई थी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जालोर जिले में खरीफ वर्ष 2016 से संचालित है। खरीफ 2016 में 2.05 लाख कृषकां को 186.09 करोड रूपये, खरीफ 2017 में 2.09 लाख कृषकों को 196.76 करोड रूपये, खरीफ 2018 में 1.94 लाख कृषकों को 266.71 करोड रूपये, खरीफ 2019 में 0.3 लाख कृषकों को 25.12 करोड रूपये तथा खरीफ 2020 में 0.91 लाख कृषकों को 92.97 करोड रूपये की राशि बीमा क्लेम के रूप में किसान के खातों मे बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जालोर जिले के लिए बजाज एलायन्ज जनरल इंश्योरेंस कंपनी अधिकृत है। बीमा संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर बीमा कम्पनी के जिला प्रतिनिधि राजेन्द्र सिंह के मोबाईल नं. 8426829200, राकेश कुमार से मो.नं. 9887092926, प्रवीण से मो.नं. 9929091625 तथा आहोर तहसील के लिए नरेन्द्र सिंह से मो.नं. 9982866402, जालोर तहसील के लिए नीरज कुमार से मो.नं. 7665826784, बागोडा तहसील के लिए बदाराम से मो.नं. 8094076737, सायला तहसील के लिए दिनेश कुमार से मो.नं. 7410835266, जसवन्तपुरा तहसील के लिए रूपेश कुमार से मो.नं. 8290321839, रानीवाडा तहसील के लिए चन्दु कुमार से मो.नं. 8875313087, सांचौर तहसील के लिए प्रवीण कुमार से मो.नं. 6375613292, चितलवाना तहसील के लिए सुरेश कुमार से मो.नं. 9549325613 तथा भीनमाल तहसील के लिए बकाराम से मो.नं. 9672311612 से सम्पर्क कर सकते है।उन्होंने बताया कि फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 है। कृषक अपने बैंक अथवा नजदीकी जन सेवा केन्द्र के माध्यम से ऋणी अथवा गैर ऋणी कृषक के रूप में अपनी फसल का बीमा करवा सकते है।