RBI ने राजस्थान के गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक पर लगाया 3 लाख रुपये का जुर्माना

सार

Rajasthan : भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘केवाईसी’ नियमों के उल्लंघन के लिए गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक (GCCB) पर ₹3 लाख का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय पर समीक्षा और ग्राहकों के केवाईसी अपडेट करने में विफल रहा।


विस्तार

राजस्थान । डिजिटल डेस्क | 13 फरवरी | भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) निर्देशों के उल्लंघन के लिए राजस्थान स्थित गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक (GCCB) पर ₹3 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरबीआई को मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई है। नाबार्ड (NABARD) द्वारा 31 मार्च, 2025 तक बैंक की वित्तीय स्थिति का वैधानिक निरीक्षण किया गया था, जिसमें पाया गया कि सीसीबी आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफल रहीं। इसके बाद सीसीबी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनके जवाब तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि सीसीबी के खिलाफ आरोप सही थे। गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक मुख्य रूप से दो मोर्चों पर विफल रहा: पहला, खातों के जोखिम वर्गीकरण की हर छह महीने में समीक्षा करने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया गया, और दूसरा, ग्राहकों के केवाईसी दस्तावेजों को निर्धारित समय सीमा में अपडेट नहीं किया गया। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। यह जुर्माना केंद्रीय सहकारी बैंक के खिलाफ अन्य संभावित कार्रवाइयों के अतिरिक्त है।

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