फसली सहकारी ऋण लेने वाले किसानों की 30 जून तक नवीनीकृत होगी साख सीमा

सार

Rajasthan News : 1 अप्रैल से 30 जून 2024 की अवधि में सीसीबी कार्यक्षेत्र की समस्त शाखाओं, फील्ड स्टॉफ एवं पैक्स व्यवस्थापकों को एमसीएल नवीनीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के साथ-साथ सीसीबी प्रबंध निदेशक द्वारा सामयिक आधार पर स्वयं इस कार्य की समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश

हाइलाइट्स

1 जुलाई 2024 के बाद एमसीएल नवीनीकृत करवाने वाले किसानों को ही वितरित होगा अग्रिम ऋण

विस्तार

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 2 अप्रैल | राज्यभर की ग्राम सेवा सहकारी समितियों से फसली ऋण (Crop Loan) लेने वाले काश्तकारों को अब अपनी साख सीमा (Credit limit) का नवीनीकरण करवाना होगा । इसके लिए दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (Apex Bank) ने आदेश जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक, राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों (CCB) द्वारा 11 जुलाई 2019 से ऑन लाइन पद्धति के माध्यम से फसली ऋण वितरण करना शुरु किया गया था, वही, नाबार्ड (Nabard) की किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रावधान की तर्ज पर कृषक की अधिकतम साख सीमा पाँच वर्ष के लिए स्वीकृत की जाती है। इसलिए वर्ष 2019-20 में स्वीकृत अधिकतम साख सीमा के पांच वर्ष पूर्ण होने के चलते किसानों को अपनी साख सीमा का नवीनीकरण करवाना होगा । जिन किसानों की साख सीमा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य स्वीकृत की गई हो, उन किसानों को 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 की अवधि के बीच में साख सीमा का नवीनीकरण कराना होगा । साथ ही, अवधिपार किसानों को अपनी नई साख सीमा स्वीकृत कराने के लिए समस्त अवधिपार राशि का भुगतान करना होगा, जिसके पश्चात ही साख सीमा का नवीनीकरण किया जाएगा । इस प्रक्रिया के दौरान फसली ऋण वितरण और वसूली का कार्य बाधित नहीं हो पाए, की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए है। 

संधारित होगी ऑफ लाइन पत्रावली

अपेक्स बैंक की ओर जारी आदेशानुसार, अधिकतम साख सीमा स्वीकृति के लिए पूर्व की भांति ऑफ लाइन पत्रावली कृषकवार बैंक एवं समिति स्तर पर संधारित की जाएगी । वही, अधिकतम साख सीमाओं की स्वीकृति ऑनलाइन प्रणाली में किये जाने के लिए टीसीएस की मानक प्रक्रिया अपनाई जाएगी । जिसमें यदि कृषक पूर्ववर्ती अधिकतम साख सीमा को यथावत रखना चाहता है, तो ऑनलाइन प्रक्रिया में उसे बायोमेट्रिक प्रणाली से आधार आधारित अभिप्रमाणन माध्यम से प्रमाणित करना होगा, साथ ही, अधिकतम साख सीमा को संशोधित करने का विकल्प टीसीएस में उपलब्ध करावा गया है। जिसके माध्यम से साख सीमा में संशोधन किया जाएगा एवं  अधिकतम साख सीमा यथावन चाहने वाले अथवा परिवर्तित करने वाले दोनों ही श्रेणी के प्रत्येक कृषक के द्वारा भूमि रिकार्ड, केवाईसी आदि के संबंध में नवीनतम दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे, जिनका परीक्षण सम्बन्धित पैक्स व्यवस्थापक द्वारा किया जाएगा ।

 

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