
सिरोही । डिजिटल डेस्क I 18 जनवरी I जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में बिना ऋण नीति स्वीकृति के अकृषि व कृषि ऋण खातों के अवधीपार होने पर अवधिपार ऋणों की वसूली के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक सिरोही प्रबंध निदेशक ने आदेश जारी कर जिले की समस्त शाखाओं के क्षेत्रीय स्टाफ को कृषि व अकृषि अवधिपार ऋण खातों में सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 99-100 की अपेक्षित कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करने के निर्देश जारी किए है। आलम यह है कि अवधि गुजर जाने के बाद भी बिना ऋण नीति के अकृषि क्षेत्र में भारी मात्रा में ऋण वितरण होने से बडी राशि के ऋण खाते अवधिपार हो गए है, और अब इन अवधिपार ऋण खातों में वसुली से कई पैक्स-लैम्पस कार्मिक गुरेज कर रहे हैं।
अकृषि ऋण में वसूली नहीं
जिले की मावल लेम्पस में पुराने अवधिपार ऋण खातों में किसी भी प्रकार की अपेक्षित वसूली कार्यवाही नही होने से अवधिपार ऋण राशि वसूल नही हो पाई। वर्तमान में मावल लेम्पस में मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक का कार्यभार मिनी बैंक सहायक व्यवस्थापक पद पर चयनित व्यक्ति को दे रखा हैं । इससे समिति की ऋण वसुली का कार्य प्रभावित हो रहा है।
ऋण नीति के बिना अकृषि ऋण वितरण पर रोक
सीसीबी प्रबंध निदेशक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले की पैक्स-लैम्पस के समस्त व्यवस्थापकों को ऋण नीति के बिना अकृषि ऋण वितरण नहीं करने के लिए निर्देशित किया गया है।