
सिरोही । डिजिटल डेस्क | 22 मार्च | केन्द्रीय सहकारी बैंक ने ग्राम सेवा सहकारी समितियां (Pacs) एवं वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (Lamps) की ऑडिट रिपोर्ट (Audit Report) और आक्षेप की अनुपालना आमसभा से अनुमोदित करवाकर भिजवाने के निर्देश सीसीबी प्रबंध निदेशक (MD) की ओर से आदेश के माध्यम से जारी किए गए है। जिसके मुताबिक, ऑडिट आक्षेपों की प्रभावी ढंग से अनुपालना करने, ऑडिट अनुपालनाओं के लिए गठित कमेटियों की बैठक समय-समय पर आयोजित कर ऑडिट रिपोर्ट में वर्णित आक्षेपों तथा सुझावों की प्रभावी ढंग से पालना करने के साथ-साथ ऑडिट रिपोर्ट में गबन व दुरूपयोग वर्णित होने की स्थिति में संस्था द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा-57 में दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए है।