सीसीबी की शाखाओं में पी.एफ खाते नहीं खोलने को लेकर निर्देश जारी

सिरोही । डिजिटल डेस्क | 17 जुलाई | जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) एवं वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां (Lamps) में कार्यरत व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के पी.एफ खाते केन्द्रीय सहकारी बैंक (CCB) की संचालित शाखा में नहीं खोलने के क्रम में सीसीबी प्रबंध निदेशक की ओर से समस्त शाखा प्रबंधक एवं ऋण पर्यवेक्षक को एक बार फिर पत्र जारी किया गया हैं, हालांकि इससे पूर्व 10 अक्टूबर 2023 को भी इस संबंध में पत्र जारी हुआ था । हाल ही में जारी पत्रानुसार, सीसीबी की शाखाओं में वर्तमान में संचालित सहकारी समिति कार्मिकों के पी.एफ खाते बंद कर, उसकी कार्यवाही बैंक प्रधान कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए है, गौरतलब हैं कि दो साल पहले सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय की ओर से प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां एवं वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां के कर्मचारियों भर्ती, चयन प्रक्रिया एवं सेवानियम-2022 जारी कर, समिति में कार्यरत कर्मचारियों से नियमानुसार भविष्य निधि अंशदान काटा जाकर भविष्य निधि आयुक्त के यहां संबंधित समिति द्वारा जमा कराने का नियम लागू किया था ।

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