सहकारी समिति में अनियमितता बरतने पर व्यवस्थापक को किया निलंबित

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पाली । डिजिटल डेस्क I 23 मई I जिले के बाली उपखंड अंतर्गत संचालित धणी ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक बंशीलाल को निलंबित करने का आदेश उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पाली ने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2003 की धारा 39(4) के तहत जारी किया है। जिसके मुताबिक, समिति के समस्त सदस्यगण की शिकायत पर प्राथमिक जांच रुपाराम खारवाल निरीक्षक (कार्यकारी) सहकारी समितियां पाली को सौंपी गई । जांच पूरी होने के बाद प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात अनियमितताएं पाई गई है। जिसमें, समिति द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान में 320.81 क्विंटल स्टॉक की कमी के चलते कार्यालय जिला रसद विभाग पाली द्वारा उचित मूल्य का दुकान का लाईसेंस निरस्त करने तथा आज दिनांक तक उक्त माल की पूर्ती नहीं होने, वही, रसीद बुक जांच में पाया गया कि लोगों को रूपये जमा की रसीद दी गई परन्तु प्राप्त रूपये का ना तो रोकड़ बही और ना ही संबंधित शाखा में जमा करवाये गये है, मिनी बैंकों के निवेशकों की जमा पूंजी का दुरूपयोग किया गया, जमाकर्त्ताओं का लगभग रुपये 30 लाख जमा पूंजी नहीं लौटाने, समिति की वर्ष 2020-21 के बाद ऑडिट नहीं करवाने पर समिति व्यवस्थापक बंशीलाल को निलंबित कर दिया गया है एवं निलम्बन अवधि के दौरान व्यवस्थापक का मुख्यालय पाली सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक शाखा बाली रखा गया है। इसके अलावा, व्यवस्थापक के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के तहत जांच भी प्रस्तावित की गई है। साथ ही सीसीबी पाली के अधिशासी अधिकारी को सोसायटी सेवानियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए पाबद करने के साथ-साथ समिति में अन्य व्यवस्थापक को नियुक्त कर कार्यालय को सूचित करने का आदेश जारी किया गया है।

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