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एक मुश्त समझौता योजना अब 30 जून, 22 तक काश्तकार उठा सकेंगे फायदा

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सिरोही, 26 अप्रैल । सहकारी भूमि विकास बैंक लि. की ओर से बैंक के बकायादारों के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई है। सचिव नारायणसिंह चारण ने बताया कि योजना में पात्र ऋणी सदस्य जिनकी तरफ 1 जुलाई 2021 को अवधिपार बकाया राशि है। उन्हें नियमानुसार अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज, वसूली व्यय 50 प्रतिशत की राहत प्रदान की जाएगी।, सिरोही सहकारी विकास बैंक लि. के सचिव ने बताया कि मृतक ऋणी काश्तकारों के मामले में अवधिपार खाते बकाया मूलधन के अतिरिक्त अवधिपार ब्याज, चालू ब्याज दर ब्याज एवं वसूली व्यय की राहत प्रदान की जाएगी। संयुक्त ऋणियों के मामलों में किसी एक या अधिक ऋणियों की मृत्यु होने की स्थिति में कुल ऋण राशि में से मृतक ऋणी के हिस्से के अनुसार राहत दी जाएगी। ऐसे मामलों में उनके वारिसान एवं अन्य ऋणियों द्वारा योजनानुसार समझौता राशि एकमुश्त जमा करवाए जाने के बाद ही होगी यह योजना 30 जून 2022 तक लागू रहेगी।

परिचय : प्रकाश वैष्णव एक सहकारी चिंतक, विश्लेषक, स्तंभकार और पत्रकार हैं।
​पत्रकारिता अनुभव: वे पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।
​करियर की शुरुआत: उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र ‘जय सत्यपुर’ से की थी।
​अन्य सेवाएँ: इसके बाद उन्होंने ‘लोक सूचना’ एवं ‘क्षेत्र का साथी’ समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएँ दीं।
​वर्तमान दायित्व: वर्तमान में वे सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मारवाड़ का मित्र’ और ‘MKM MEDIA’ समूह वेब पोर्टल के चीफ एडिटर के रूप में निरंतर संचालन कर रहे हैं।

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