प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को पेट्रोल/डीजल की डीलरशिप लेने की अनुमति मिली

सार

New Delhi : पैक्स को अपने थोक उपभोक्ता पम्पों को खुदरा दुकानों में बदलने का एकमुश्त विकल्प भी दिया गया है, जिसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विस्तृत दिशानिर्देश किए जारी

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विस्तार

नई दिल्ली । डिजिटल डेस्क | 15 दिसम्बर | सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को पेट्रोल/डीजल पंपों की खुदरा डीलरशिप लेने की अनुमति दे दी है। सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि इस संबंध में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नियमित और ग्रामीण खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट के लिए डीलरों के चयन के लिए संयुक्त श्रेणी-2 (सीसी-2) के तहत पैक्स को प्राथमिकता देने के लिए अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, जिसके तहत पैक्स तेल विपणन कंपनियों (OMC) द्वारा जारी विज्ञापनों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, पैक्स को अपने थोक उपभोक्ता पम्पों को खुदरा दुकानों में बदलने का एकमुश्त विकल्प भी दिया गया है, जिसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

OMC द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 286 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किए हैं। ओएमसी की रिपोर्ट बताती है कि 4 राज्यों के 109 पैक्स ने इस बदलाव पर सहमति व्यक्त की है, जिनमें से 45 पैक्स को पहले ही ओएमसी से आशय पत्र (LOI) प्राप्त हो चुके हैं।

यह पहल अतिरिक्त राजस्व का निर्माण करके और उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाकर पैक्स को मजबूत करने में मदद करती है। यह खुदरा दुकानों के संचालन और प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। इसके अलावा, गांवों में ईंधन को अधिक सुलभ बनाकर, यह कृषि और परिवहन आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। साथ ही यह स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान देते हुए ऐसी सेवाओं के लिए शहरी केंद्रों पर निर्भरता को भी कम करता है।

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