बैंक कार्य व्यवधान की स्थिति में अधिनियमान्तर्गत की जाएगी कार्यवाही की अनुशंषा

सार

Nagaur News : व्यवस्थापक के खिलाफ अनावश्यक कार्यवाही को लेकर बैंक के कार्यो में उत्पन्न हो रहा हैं व्यवधान, अब सहकारी समिति अध्यक्ष एवं संचालक बोर्ड सदस्य केवल बैंक कार्य के लिए ही बैंक में हो सकते हैं उपस्थित

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विस्तार

नागौर । डिजिटल डेस्क | 30 अप्रैल | जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) में निर्वाचित समिति अध्यक्ष एवं संचालक बोर्ड सदस्य अब बैंक कार्य के लिए ही बैंक में उपस्थित हो सकेंगे । इस संबंध में केन्द्रीय सहकारी बैंक (CCB) नागौर के प्रबंध निदेशक ने एक आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक, जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) के अध्यक्ष एवं संचालक बोर्ड सदस्यों द्वारा अनावश्यक रुप से व्यवस्थापक के खिलाफ कार्यवाही को लेकर बैंक कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। जिसके चलते सीसीबी (CCB) प्रबंध निदेशक की ओर समस्त शाखा प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि संबंधित समिति अध्यक्ष एवं संचालक बोर्ड सदस्यों को पाबन्द किया जाए कि बैंक कार्य के लिए ही बैंक में उपस्थित हो, अन्यथा बैंक कार्य में व्यवधान होने की स्थिति में उनके विरूद्ध अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही हेतु सक्षम स्तर पर अनुशंषा की जाएगी ।

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