जोधपुर । डिजिटल डेस्क I 20 अगस्त I राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्रीय सहकारी बैंक सिरोही में एसीबी जांच में दोषी पाए गए सीसीबी स्टोनो के कार्यरत की जांच नहीं होने से जुड़े मामले में राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव सहकारिता विभाग, रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग, सीसीबी प्रशासक, सीसीबी एमडी, उमा शंकर दवे को नोटिस जारी कर 1 माह में जवाब तलब किया है । हाईकोर्ट के न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश सिरोही जिले के निवासी भूपतसिंह राव द्वारा एडवोकेट नितिन त्रिवेदी के जरिए दायर की गई याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जारी किए है।