सार
Jodhpur : अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स), जोधपुर के समक्ष राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 107 के तहत निगरानी 13/2025 एवं 14/2025 दायर की गई, 17 अप्रैल 2025 को अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स), जोधपुर की ओर से पारित आदेश में, निगरानीधीन जांच रिपोर्ट 24 फरवरी 2025 व नोटिस 18 मार्च 2025 की क्रियान्विति पर स्थगन आदेश जारी कर मामले की आगामी सुनवाई 26 जून 2025 को निर्धारित की

विस्तार
जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 20 अप्रैल | श्रीगंगानगर जिले की 2जीबीए ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. 3जीबी के प्रकरण में उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अनूपगढ़ की ओर से 24 फरवरी 2025 को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 57(1) में जारी जांच रिपोर्ट एवं 18 मार्च 2025 को धारा 57(2) में जारी नोटिस पर न्यायालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स) जोधपुर ने रोक लगा दी हैं, दरअसल, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अनूपगढ़ की इस कार्यवाही के खिलाफ अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स), जोधपुर के समक्ष राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 107 के तहत निगरानी 13/2025 एवं 14/2025 दायर की गई, जिस पर न्यायालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स), जोधपुर में 16 अप्रैल 2025 को बहस के दौरान अधिवक्ता देवेश ए. पुरोहित एवं अनिरुद्ध कोठारी की ओर से तर्क दिया गया कि स्व. सुमेरसिंह की व्यवस्थापक पद से 30 जून 2015 सेवानिवृत्ति के 9 वर्ष उपरांत राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। जबकि अधिनियम की धारा 57 में प्रावधान है कि 6 वर्ष के उपरांत इस प्रकार का प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता हैं। साथ ही, निगरानी में यह अधिवक्ताओं की ओर न्यायालय को बताया गया कि जांचकर्ता ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया और उनके द्वारा चाहे गए दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाए। जिस पर न्यायालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स) सहकारी समितियां जोधपुर द्वारा 17 अप्रैल 2025 को पारित आदेश में, निगरानीधीन जांच रिपोर्ट 24 फरवरी 2025 व नोटिस 18 मार्च 2025 की क्रियान्विति पर स्थगन आदेश जारी करते हुए इस मामले की आगामी सुनवाई 26 जून 2025 को निर्धारित की हैं ।