पैक्स कर्मचारी के पक्ष में हाईकोर्ट के फैसले से व्यवस्थापकों में उत्साह

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जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 26 जनवरी | राज्य में उच्च न्यायालय (High Court) मुख्य खंडपीठ जोधपुर ने पैक्स कर्मचारी को हटाने सहित भविष्य निधि अंशदान (PF) और वेतन भुगतान नहीं करने के मामले में बड़ी राहत देने पर श्रीगंगानगर जिले के व्यवस्थापकों की यूनियन ने खुशी जताई हैं। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश मंत्री रामभगत शर्मा व श्री गंगानगर जिला अध्यक्ष पवन कुमार मण्डा एवं प्रदेश संयोजक राजकुमार शर्मा ने कहा कि कोर्ट के फैसले से समिति कर्मचारियों में उत्साह की लहर फैल गई है, अगर कोई समिति अध्यक्ष बिना ठोस कारण समिति कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, तो उन्हें कोर्ट में न्याय मिल सकता है। उन्होने बताया कि गंगानगर जिले की 11 Tk ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक सुनीता देवी की सेवाएं बर्खास्त कर दी गई, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनीता देवी को पुनः सेवाओं में सम्मिलित करने का निर्णय, वही सेवाओं में सम्मिलित नहीं किए जाने पर वित्तीय लेन-देन पर रोक लगाने का ऐतिहासिक निर्णय दिया है। इसके अलावा जिले की लक्खा हाकम ग्राम सेवा सहकारी के सेवानिवृत्त व्यवस्थापक को भविष्य निधि अंशदान (PF) एवं वेतन का भुगतान नहीं करने पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वांरट जारी कर तलब किया है। इस संबंध में वार्ता करते हुए रामभगत शर्मा ने कहा कि न्यायालय के यह फैसले पैक्स कार्मिकों के बहुत ही सहायक सिद्ध होगे ।

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