सार
Jodhpur : हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग को सुरेश कुमार मीणा की पदोन्नति से संबंधित ‘सीलबंद लिफाफा’ अगली सुनवाई में पेश करने का दिया निर्देश

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जोधपुर | डिजिटल डेस्क | 14 मार्च | राजस्थान हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग में पदोन्नति को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति डॉ. नूपुर भाटी की पीठ ने विभाग को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता सुरेश कुमार मीणा की पदोन्नति से संबंधित ‘सीलबंद लिफाफा’ अगली सुनवाई में पेश करें। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उनके खिलाफ जारी चार्ज-शीट पर हाईकोर्ट की एक अन्य खंडपीठ पहले ही रोक लगा चुकी है, इसलिए पदोन्नति को सीलबंद लिफाफे में रखना अनुचित है। कोर्ट ने विभाग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 17 मार्च 2026 तय की है।


