ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति कर देनी होगी अनुपालना रिपोर्ट

सार 

Jalore : ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) के व्यवस्थापकों को ऑडिट की अनुपालना रिपोर्ट व्यक्तिशः उपस्थित होकर विशेष लेखा परीक्षक (SO) सहकारी समितियां जालोर कार्यालय में करनी होगी प्रस्तुत

कार्यालय विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां जालोर (File Photo MKM News Rajasthan)

विस्तार 

जालोर । डिजिटल डेस्क | 18 दिसम्बर | जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) द्वारा ऑडिट की अनुपालना रिपोर्ट विशेष लेखा परीक्षक (SO) सहकारी समितियां जालोर को उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है । इसके लिए इस कार्यालय की ओर से एक आदेश जारी हुआ है । जिसके अनुसार, विशेष लेखा परीक्षक (SO) कार्यालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । जिसमें पाया गया कि गत कई सालों से जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) द्वारा ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति कर अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही है । जबकि सहकारिता विभाग पंजीयक (Rcs) के परिपत्रों की पालना में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 54 एवं 122 (क) के प्रावधानों के तहत पैक्स की ऑडिट संपन्न होने के बाद आमसभा में अनुमोदन के उपरांत 15 दिवस में अनुपालना रिपोर्ट मय अंकेक्षक टिप्पणी विशेष लेखा परीक्षक कार्यालय को भिजवाई जानी चाहिए । ऐसे में विशेष लेखा परीक्षक ने समस्त पैक्स व्यवस्थापक एवं अध्यक्षों को पत्र जारी कर व्यवस्थापकों को ऑडिट रिपोर्ट मय अंकेक्षक टिप्पणी कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है ।

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