Home जालोर कृषि जिंसों के क्रय-विक्रय पर मंडी व कृषक कल्याण शुल्क संग्रहित किये जाने का प्रावधान

कृषि जिंसों के क्रय-विक्रय पर मंडी व कृषक कल्याण शुल्क संग्रहित किये जाने का प्रावधान

जालोर 29 अगस्त। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कृषि उपज मण्डी समिति जालोर के सम्पूर्ण कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में स्थित मंडियों के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों से अधिसूचित कृषि जिसों का क्रय-विक्रय करने पर मंडी शुल्क व कृषक कल्याण शुल्क संग्रहित किये जाने का प्रावधान किया गया है।
श्री कान्हड़देव कृषि उपज मण्डी समिति जालोर के सचिव कल्याणसिंह भाटी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी संशोधन अधिनियम 2022, कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 17, 17-क तथा नवीन धारा 17-ख के संबंध में विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग, (ग्रुप-2) द्वारा 19 जुलाई, 2024 को जारी अधिसूचना के तहत संशोधन किया गया है। संशोधन के तहत धारा 17, 17-क के तहत कृषि उपज मण्डी समिति जालोर के सम्पूर्ण कृषि उपज मण्डी क्षेत्र मुख्य मण्डी के साथ ही गौण मण्डी क्षेत्र में कार्यरत अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों द्वारा अधिसूचित कृषि जिंसों का क्रय-विक्रय करने पर कृषि जिन्स मोटा अनाज यथा-ज्वार, बाजरा तथा जीरा व ईसबगोल पर 0.50 रूपया, तिलहन पर 1.00 रूपया तथा शेष अन्य समस्त अधिसूचित कृषि जिंसों पर 1.60 रूपया प्रति सैकड़ा की निर्धारित दर से मण्डी शुल्क तथा समस्त अधिसूचित कृषि जिंसों पर 0.50 रूपया प्रति सैकडा की दर से कृषक कल्याण शुल्क संग्रहित किये जाने का प्रावधान लागू कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त नवीन धारा 17-ख के तहत मुख्य तथा गौण मण्डी प्रांगणों की सीमाओं में कार्यरत अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों द्वारा क्रीत-विक्रीत गैर अधिसूचित कृषि उपज और खाद्य उत्पादों पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विर्निदिष्ट की गई दर के अनुसार विहित रीति से उपयोक्ता प्रभार संग्रहित किया जावेगा। यह सभी संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि 19 जुलाई, 2024 से प्रभावी हांगे।

प्रकाश वैष्णव 25 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं । सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र जय सत्यपुर से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत कर लोक सूचना एवं क्षेत्र का साथी समाचार पत्र में सेवा दी । उसके बाद पिछले कई सालों से मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र का संचालन निरंतर कर रहें हैं ।

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