मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना के तहत अब बैंक के सभी ऋणी होंगे पात्र

सार 

Jalore : मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना की अवधि 30 सितम्बर तक बढ़ी, राज्य सरकार के निर्देशानुसार योजना के तहत अब बैंक के सभी ऋणी होंगे पात्र
जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक (File Photo Mkm News Rajasthan)

विस्तार 

जालोर 22 जुलाई। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना (OTS) की अवधि 30 सितम्बर, 2025 तब बढ़ाई गई है। जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक (PLDB) के सचिव एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां सुनील वीरभान ने बताया कि मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के तहत बैंक के समस्त ऋणी राहत के लिए पात्र है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना की अवधि को 30 सितम्बर, 2025 तक बढ़ाया गया है।
उन्होंने बताया कि योजना के पूर्व प्रावधान के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए  पात्र ऋणी सदस्य की ओर से योजना के तहत स्वयं की हिस्से की देय राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत 30 जून, 2025 तक करवाना अनिवार्य था, किन्तु अब राज्य सरकार ने इस शर्त को हटाकर सभी ऋणियों के लिए अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2025 तक कर दी गई है। जो ऋणी योजना का लाभ नहीं ले पाये हैं वे भी अब इस योजना के तहत स्वयं के हिस्से की राशि जमा करवाकर 30 सितम्बर, 2025 तक लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
सम्पूर्ण राजस्थान में जालोर जिले में अब तक सबसे अधिक कुल 1018 ऋणियों द्वारा 4 करोड़ 94 लाख की राशि जमा करवाकर 8 करोड़ 9 लाख की राहत प्रदान की गई है। शेष रहे ऋणी योजना की अंतिम तिथि से पूर्व अपने हिस्से की राशि जमा करवाकर अवधिपार ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च में 100 प्रतिशत छूट प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा किसानों को विभिन्न ऋण योजनाओं यथा-फव्वारा ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज निर्माण, कृषि भूमि की तारबंदी, भूमि सुधार इत्यादि में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर नए ऋण वितरण भी किए जा रहे हैं। कोई भी कृषक अपनी आवश्कतानुसार बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकता है।
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