पंचायतीराज उपचुनाव के लिए संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू

सार

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह फरवरी-मार्च 2024 के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रिक्त पदों वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जो चुनाव समाप्ति तक लागू रहेगी।
File Photo

विस्तार

जालोर 10 फरवरी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह फरवरी-मार्च 2024 के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रिक्त पदों वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जो चुनाव समाप्ति तक लागू रहेगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) शिवचरण मीना ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह फरवरी-मार्च 2024 के लिए घोषित किये गये कार्यक्रम के तहत जालोर जिले में आहोर पंचायत समिति की भोरडा ग्राम पंचायत में उप सरपंच तथा जालोर पंचायत समिति की आकोली ग्रा.पं. के वार्ड सं. 10 एवं आहोर पंचायत समिति की भोरड़ा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 11, निम्बला ग्रा.पं. के वार्ड सं. 11, अजीतपुरा ग्रा.पं. के वार्ड सं.1, चरली ग्रा.पं. के वार्ड सं. 3 व 1, बाला ग्रा.पं. के वार्ड सं. 5, वाकली ग्रा.पं. के वार्ड सं. 6, उम्मेदपुर ग्रा.पं. के वार्ड सं. 14, भैंसवाड़ा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 8 व बांकली ग्रा.पं. के वार्ड सं. 12, जसवंतपुरा पं.स. की तवाब ग्रा.पं. के वार्ड सं. 6 तथा बागोड़ा पंचायत समिति की राह ग्रा.पं. के वार्ड सं. 3 में वार्ड पंच के उप चुनाव करवाये जायेंगे।

उप सरपंच व पंच उप चुनाव के लिए कार्यक्रम

चुनाव कार्यक्रमानुसार जालोर पंचायत समिति की आकोली ग्रा.पं. के वार्ड सं. 10, आहोर पंचायत समिति की भोरड़ा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 11, निम्बला ग्रा.पं. के वार्ड सं. 11, अजीतपुरा ग्रा.पं. के वार्ड सं.1, चरली ग्रा.पं. के वार्ड सं. 3 व 1, बाला ग्रा.पं. के वार्ड सं. 5, वाकली ग्रा.पं. के वार्ड सं. 6, उम्मेदपुर ग्रा.पं. के वार्ड सं. 14, भैंसवाड़ा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 8 व बांकली ग्रा.पं. के वार्ड सं. 12, जसवंतपुरा पं.स. की तवाब ग्रा.पं. के वार्ड सं. 6 तथा बागोड़ा पंचायत समिति की राह ग्रा.पं. के वार्ड सं. 3 में वार्ड पंच के रिक्त पदों पर उप चुनाव करवाये जायेंगे जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अंतर्गत 15 फरवरी (गुरूवार) को निर्वाचन की लोकसूचना जारी की जायेगी तथा 20 फरवरी, 2024 (मंगलवार) को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। 21 फरवरी, 2024 (बुधवार) को प्रातः 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी तथा अपरान्ह 3 बजे तक नाम वापिस लिये जा सकेंगे। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जायेगा। 1 मार्च, 2024 (शुक्रवार) को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जायेगा तथा मतदान समाप्ति के पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर मतगणना करवाई जायेगी। इसी प्रकार जिले में आहोर पंचायत समिति की भोरड़ा ग्राम पंचायत में रिक्त उप सरपंच के पद पर उप चुनाव के लिए 2 मार्च, शनिवार को प्रातः 9 बजे से पूर्व बैठक के लिए नोटिस जारी किया जायेगा तथा प्रातः 10 बजे बैठक प्रारम्भ की जायेगी। पूर्वान्ह 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण का समय रहेगा। पूर्वान्ह 11.30 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी। पूर्वान्ह 11.30 बजे से अपरान्ह 12 बजे तक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जायेगा। अपरान्ह 12 बजे से 1 बजे यदि आवश्यक हुआ तो मतदान करवाया जायेगा तथा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् मतगणना एवं परिणाम की घोषणा की जायेगी।

error: Content is protected !!