बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों व संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश जारी

  • जिला व ब्लॉक स्तर पर विद्यार्थी अभिभावक हेल्पलाइन डेस्क का गठन
जालोर 25 जुलाई। शिक्षा विभाग द्वारा जालोर व सांचौर जिले में बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों व संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही करने सहित जिला व ब्लॉक स्तर पर विद्यार्था अभिभावक हेल्पलाइन डेस्क गठित करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य जिला शिक्षाधिकारी एवं समग्र शिक्षा के जिला परियोजना समन्वयक भेराराम ने बताया कि जालोर व सांचौर जिले में अभिभावकों एवं आम नागरिकों से प्राप्त सूचना के अनुसार कई संस्थान बिना मान्यता के विभिन्न प्रकार के पोस्टर व इस्तिहार जारी कर अभिभावकों को गुमराह कर विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान करते हुए कक्षाएँ चलाते हैं एवं किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश दर्शाते हुए बोर्ड परीक्षा दिलवा देते हुए तथा टी.सी. जारी करते समय मोटी रकम की मांग करते हैं जिससे अभिभावकों के परेशान होने के साथ ही विद्यार्थी समय पर अन्य विद्यालय में टी.सी. के अभाव में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए जालोर व सांचौर जिले के समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारियों, पीईईओ व राउमावि के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि समस्याओं के निस्तारण के लिए जारी निर्देशों के तहत पीईईओ व प्रधानाचार्य संबंधित ग्राम पंचायत में एवं यूसीईईओ/नगरीय क्षेत्र में संचालित मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों व कोचिंग संस्थानों के संबंध में 31 जुलाई तक विद्यालय में बैठक का आयोजन कर अभिभावकों व विद्यार्थियां को जानकारी प्रदान करें तथा बिना मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों व कोचिंग संस्थानों की जानकारी संबंधित सीबीईईओ के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें। बिना मान्यता वाले विद्यालयों, संस्थानों व कोचिंग संस्थानों की जानकारी प्रत्येक दिन विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ के सदस्यों एवं विद्यार्थियों को प्रदान की जावें ताकि यह जानकारी अभिभावक व आमजन तक पहुंच सकें।  उन्होंने बताया कि कुछ विद्यालय जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर की ही मान्यता रखते हुए भी उच्च कक्षाओं में विद्यार्थियों को प्रवेश देकर कक्षाएँ चलाते हैं एवं प्रवेश किसी अन्य विद्यालय में दर्शाते हैं, ऐसे संस्थानों की भी पहचान कर सीबीईओ कार्यालय उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

बिना मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा ठगा न जाए 

उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक प्रारंभिक तथा प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ कार्यालय सहित मुख्य जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय में तत्काल प्रभाव से विद्यार्थी अभिभावक हेल्पलाइन डेस्क की स्थापना कर मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची उपलब्ध करवाई गई हैं। हेल्पडेस्क में नियुक्त कार्मिकों के दूरभाष नम्बर व बिना मान्यता के संस्थानों की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी जिससे कोई अभिभावक बिना मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा ठगा न जावें।
उन्होंने जिले के समस्त सीबीईओ को निर्देशित किया हैं कि वे अपने अधीनस्थ क्षेत्र में बिना मान्यता के निजी संस्थानों व विद्यालयों द्वारा संचालित की जा रही कक्षाओं व कोचिंग क्लास अथवा मान्यता हिन्दी माध्यम की होते हुए भी अंग्रेजी माध्यम का प्रचार कर अभिभावकों को गुमराह करते हुए शिक्षण करवाने के संबंध में आकस्मिक निरीक्षण करें तथा अनियमितता पाये जाने पर पुख्ता सबूत के आधार पर उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए उन्हें बंद करवाना सुनिश्चत करें।
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