सार
Jalore : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 31 दिसम्बर तक फसलों का बीमा करवा सकेंगे किसान
विस्तार
जालोर 27 दिसम्बर। डिजिटल डेस्क | 27 दिसम्बर | किसानों को आर्थिक सहायता पहुँचाने व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा किया जाता हैं जिससे उन्हें फसल नुकसान की स्थिति में मुआवजा मिल सकें। फसल बीमा के लिए कृषक अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2024 तक फसलों का बीमा करवा सकेंगे। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जितेन्द्र सिंह शक्तावत ने बताया कि जालोर जिले में रबी फसलों के लिए रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. को अधिकृत किया गया है।
जिले में रबी की फसलों में गेहूँ, जीरा, तारामीरा, ईसबगोल, सरसों, मैथी व चना तथा वाणिज्यिक फसल सौंफ, प्याज व टमाटर अधिसूचित है। रबी फसलों की कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर 1.5 प्रतिशत व वाणिज्यिक फसलों की 5 प्रतिशत प्रीमियम दर है। ऋणी कृषक 31 दिसम्बर, 2024 तक फसलां का बीमा करवा सकते हैं तथा अपनी फसलों में परिवर्तन के इच्छुक किसान 29 दिसम्बर, 2024 तक बैंक को लिखित में दे सकते हैं।
उन्होंने बताया कि गैर ऋणी कृषक बैक/सहकारी बैंक व अपने नजदीकी सीएससी के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज यथा- बैंक डायरी, जमाबंदी, आधार कार्ड, बुवाई प्रमाण पत्र तथा बंटाईदार कृषक इन दस्तावेजों के अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, भू-मालिक आधार कार्ड व सौ रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर किरायानामा स्वयं प्रमाणित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर फसलों का बीमा करवा सकते हैं। कृषक फसल बीमा में आने वाली समस्याओं के लिए टोल फ्री नम्बर 14447 व व्हाट्सएप नम्बर 70651-14447 पर सम्पर्क कर सकते हैं।