जिले में कृषि व अकृषि ऋणी सदस्यों के लिए एक मुश्त समझौता योजना-2024 की अवधि बढ़ी

सार

Jalore News : सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक में कृषि-अकृषि व्यक्तिगत अवधिपार एवं एनपीए (गैर निष्पादित आस्तियाँ) में वर्गीकृत ऋणी सदस्यों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि-अकृषि एकमुश्त समझौता योजना-2024 की अवधि 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाई गई है
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विस्तार

जालोर । 14 अक्टूबर। डिजिटल डेस्क | 14 अक्टूबर | जिले में कृषि व अकृषि एक मुश्त समझौता योजना-2024 की अवधि 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाई गई है। दी जालोर सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. जालोर के प्रबन्ध निदेशक ओमपाल सिंह भाटी ने बताया कि सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक में कृषि-अकृषि व्यक्तिगत अवधिपार एवं एनपीए (गैर निष्पादित आस्तियाँ) में वर्गीकृत ऋणी सदस्यों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि-अकृषि एकमुश्त समझौता योजना-2024 की अवधि 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाई गई है
जिनमें ऐसे ऋणी सदस्य जिनके विरूद्ध बकाया ऋण राशि अवधिपार एवं 31 मार्च, 2023 को एनपीए (संदिग्ध एवं अशोध्य श्रेणी) में वर्गीकृत हो चुकी हैं, उन ऋणी सदस्यों से ऋण चुकाये जाने की कुल राशि का 25 प्रतिशत जमा करवाकर लागू की गई योजना का लाभ ऋण राशि चुकाये जाने की तिथि तक ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर अथवा 8 प्रतिशत ब्याज दर (जो कम है) साधारण दर से ब्याज वसूल किया जायेगा। 
उन्होंने बताया कि कृषि-अकृषि एक मुश्त समझौता योजना-2024 का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्रताधारक ऋणी कृषक सदस्य क्षेत्र की जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक की नजदीकी शाखा के शाखा प्रबंधक अथवा क्षेत्रीय अधिकारी से संपर्क कर लागू योजनान्तर्गत कृक सदस्य के विरूद्ध वसूली योग्य चुकता राशि 25 प्रतिशत जमा करवाकर कृषि-अकृषि एक मुश्त समझौता योजना-2024 में राहत राशि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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