डिफॉल्टर ऋणी कृषक 30 जून तक एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकेंगे

सार 

Jalore : कृषि/अकृषि एक मुश्त समझौता योजना-2024 का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्रताधारक ऋणी कृषक सदस्य क्षेत्र की जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक की नजदीकी शाखा के शाखा प्रबंधक/क्षेत्रीय अधिकारी से करें सम्पर्क 

विस्तार 

जालोर 26 मई। राज्य के सहकारिता विभाग एवं शीर्ष सहकारी बैंक के निर्देशानुसार जिले की जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक में कृषि/अकृषि व्यक्तिगत अवधिपार एवं एनपीए (गैर निष्पादित आस्तियाँ) में वर्गीकृत ऋणी सदस्यों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि/अकृषि एक मुश्त समझौता योजना-2024 लागू की गई है जिसकी प्रवर्तन अवधि बढ़ाकर 30 जून, 2025 तक की गई है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक नारायण सिंह ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कृषि/अकृषि एक मुश्त समझौता योजना-2024 का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्रताधारक ऋणी कृषक सदस्य क्षेत्र की जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक की नजदीकी शाखा के शाखा प्रबंधक/क्षेत्रीय अधिकारी से सम्पर्क करें तथा कृषक सदस्य के विरूद्ध वसूली योग्य चुकता राशि जमा करवाकर कृषि/अकृषि एक मुश्त समझौता योजना-2024 में राहत राशि का लाभ प्राप्त करें। योजना की प्रवर्तन अवधि बढ़ाकर 30 जून, 2025 तक की गई है तथा शेष शर्तें यथावत रहेगी। इस तिथि तक डिफॉल्टर ऋणी किसानों द्वारा एक मुश्त समझौता योजनान्तर्गत लाभ नहीं लेने अथवा अपनी बकाया एनपीए/ओडी राशि जमा नहीं करवाने की स्थिति में बैंक द्वारा उनके विरूद्ध अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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