रजिस्ट्री करने से पूर्व बकाया नहीं का सहकारी समितियों से लिया जाए प्रमाण पत्र : जालोर एवं सांचौर में भी आदेश जारी करवाने की उठी मांग

जालोर । डिजिटल डेस्क | 4 जुलाई | जिले में कृषि भूमि धारक किसानों को केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) द्वारा सीजनली डेढ़ लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसली सहकारी ऋण (Crop Loan) की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं, इस ऋण के लिए सहकारी समितियों द्वारा किसानों की कृषि भूमि का रहन तक नहीं किया जाता है। जबकि कुछ ऋणी सदस्यों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) का बकाया ऋण चुकाए बिना जमीन का बेचान कर दिया जाता हैं, एवं ऋणी किसान की मृत्यू होने पर इंतकाल एवं रजिस्ट्री दर्ज करवा दी जाती हैं, जिससे ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा वितरित ऋण की वसूली नहीं होने से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में दिन-ब-दिन अवधिपार ऋण की बढ़ोतरी होने के चलते सहकारी साख आंदोलन से जुड़े सुत्रो ने जिला कलेक्टर नागौर एवं कोटपूतली-बहरोड़ में कृषि भूमि की रजिस्ट्री एवं इंतकाल दर्ज किए जाने से पूर्व ग्राम सेवा सहकारी समितियों से नो ड्यूज लेने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई करने के संबंध में जारी आदेश तर्ज पर सांचौर एवं जालोर जिले में भी आदेश जारी करवाने की मांग उठाई है। गौरतलब हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) जालोर की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 1 लाख 30 हजार ऋणी सदस्यों को रबी और खरीफ सीजन में 800 करोड़ से ज्यादा का सलाना ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाता हैं,

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