सार
Jalore : जिले की कारोला, सांकरणा, जानवी, मालगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) में प्रशासक नियुक्त, उप रजिस्ट्रार (DR) सहकारी समितियां जालोर ने जारी किये आदेश

विस्तार
जालोर । डिजिटल डेस्क | 7 दिसम्बर | जिले की कारोला, सांकरणा, जानवी एवं मालगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति (Pacs) में संचालक मण्डल के चुनाव 29 अप्रैल 2018 को संपन्न हुए । इन समितियों में संचालक बोर्ड का कार्याकाल वर्ष 2023 को ही पूर्ण हो गया । जिसके क्रम में उप रजिस्ट्रार (DR) सहकारी समितियां जालोर द्वारा 29 दिसंबर 2023 एवं 8 जुलाई 2025 को निर्वाचन के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों से अभ्यर्थना मांगी गई । लेकिन अभ्यर्थना नहीं मिलने के कारण उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालोर सुनील वीरभान ने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001(संशोधन अधिनियम 2016) की धारा 30 ग(1) के अंतर्गत) के तहत आदेश जारी कर कारोला पैक्स में निरीक्षक गेनाराम, सांकरणा पैक्स में निरीक्षक कृष्णकुमार, जानवी पैक्स में निरीक्षक सुरेश कुमार सारस्वत, मालगढ़ पैक्स में निरीक्षक सुमेरसिंह को बतौर प्रशासक नियुक्त किया गया है । साथ ही, प्रशासक पदभार ग्रहण करने के पश्चात निर्धारित समयावधि में ग्राम सेवा सहकारी समिति में संचालक बोर्ड के निर्वाचन करवाने के लिए निर्देशित भी किया गया है ।
54 पैक्स के चुनाव की भेजी थी अभ्यर्थना
इकाई रिटर्निग अधिकारी एवं उप रजिस्ट्रार (DR) सहकारी समितियां जालोर सुनील वीरभान ने निर्वाचन से शेष एवं नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) की सूचना राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के प्राधिकारी को फरवरी माह में ही भेज दी थी । जिसमें 50 नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं 4 निर्वाचन से शेष ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अलावा 14 नवगठित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की सूचना भेजी गई । लेकिन निर्वाचन प्राधिकरण की ओर से चुनाव कार्यक्रम निर्धारित नहीं होने के चलते निर्वाचन से शेष ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अब प्रशासक नियुक्त किये गये है ।
यह है अधिनियम की धारा 30-ग(1) के प्रावधान
राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 (संशोधन अधिनियम 2015) की धारा 30-ग(1) के प्रावधानानुसार, ‘जहां विद्यमान समिति की अवधि समाप्त हो गयी है और राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसार, चाहे किसी भी आदेश द्वारा, सोसायटी के कार्यकलापो का प्रबन्ध करने के लिए, किसी सरकारी सेवक को, सोसायटी की समिति का निर्वाचन होने तक, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।’


