संभावित उपज सामान्य से कम होने का अनुमान लगाने के लिए होगा रेण्डम सर्वे

जालोर 31 अगस्त। जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने जालोर जिले में मानसून की विपरीत परिस्थितियों के कारण कम वर्षा होने एवं लगातार सूखे की अधिक अवधि होने से खरीफ 2021 में फसल उत्पादन प्रभावित होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित कृषकों को तत्काल लाभ देने के लिए योजना के प्रावधानानुसार ऑन अकाउंट पेमेन्ट ऑफ क्लेम ड्यू टू मिड सीजन एडवर्सिटी के तहत अधिसूचित फसलों की संभावित उपज सामान्य से कम होने का अनुमान लगाने के लिए रेण्डम सर्वे करवाने का निर्णय लिया है।
जिला कलक्टर ने सर्वे के लिए समस्त तहसीलदारो को निर्देशित कर संयुक्त सर्वे टीम गठित की है जिसमें राजस्व विभाग के पटवारी/गिरदावर, कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि एवं कृषक होंगे। सर्वे टीम प्रत्येक पटवार मंडल के गांव में जाकर विभिन्न अधिसूचित फसलों के अनुमानित उपज का सर्वे करेंगी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र में ऑन अकाउंट पेमेन्ट ऑफ क्लेम ड्यू टू मिड सीजन एडवर्सिटी की अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जायेगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर संजय कुमार वासु ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, कृषि विभाग एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधियां को सर्वे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जालोर उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख प्रभारी चम्पालाल जीनगर ने निर्देश दिये कि सर्वे से पूर्व संबंधित तहसीलदार द्वारा सर्वे टीम का गठन कर लिया जाये एवं सर्वे कार्यक्रम बीमा कंपनी को लिखित में देकर उन्हें सूचित किया जावें साथ ही बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से साथ रखकर पारदर्शिता के साथ सर्वे कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें। सर्वे के समय नोट केम एवं गूगल फोटो ऐप का प्रयोग करते हुए डिजिटल साक्ष्य भी रखा जाए। उन्होंने बताया कि सर्वे कार्य दिनांक 1 सितम्बर 2021 से 7 सितम्बर 2021 तक किया जायेगा। सर्वे रिपोर्ट का संकलन जांच कर राज्य सरकार को भिजवाने के लिए उपनिदेशक कृषि विस्तार को अधिकृत किया गया है।
कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ.आर.बी.सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑन अकाउंट पेमेन्ट ऑफ क्लेम ड्यू टू मिड सीजन एडवर्सिटी के तहत् राज्य सरकार द्वारा क्षति अधिसूचना जारी करने के पश्चात् बीमा कंपनी द्वारा अधिसूचित बीमा क्षेत्र में बीमित कृषकों को बीमित राशि का 25 प्रतिशत तत्कालिक सहायता के रूप में प्रदान करेगी एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल कटाई प्रयोग परिणाम के आधार पर शेष राशि का भुगतान बीमित कृषकों को बीमा कंपनी द्वारा किया जायेगा। उन्होंने कृषकों से अनुरोध किया है कि सर्वे के समय टीम के साथ उपस्थित हो एवं सर्वे कार्य में सहयोग करें।
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