त्यौहारों पर रात्रि 8 से रात्रि 10 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति होगी
जालोर 1 नवम्बर। जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने 4 से 6 नवम्बर तक दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दोज एवं 19 नवम्बर को गुरूनानक जयन्ती के पावन पर्वों पर जिले में कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेटों को कार्यपालक एवं तहसीलदारों को सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। सम्पूर्ण जिले में कानून व्यवस्था के प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट होंगे।
आदेशानुसार जिले के जालोर, सायला, आहोर, बागोड़ा, भीनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, सांचौर एवं चितलवाना उपखंड के लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट् कार्यपालक एवं तहसीलदार सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे।
उक्त मजिस्ट्रेट् अपने सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत एवं राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देशों व एडवाईजरी की पूर्ण पालना के लिए जिम्मेदार होंगे तथा कोई भी कार्यपालक व सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट उक्त पर्वों पर अपना कार्यक्षेत्र नहीं छोड़ेंगे तथा अवकाश पर नहीं जायेंगे। वे अपने-अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था आदि के बारे में पुलिस अधिकारियों से विचार-विमर्श कर कानून व्यवस्था एवं लोक-शांति संबंधी सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करेंगें।
कानून व्यवस्था के प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जालोर होंगे जिनके मोबाइल नम्बर 9680024241 है।
उन्होंने बताया कि राज्य के गृह विभाग के परामर्शदात्री के अनुसार केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। दिवाली, गुरूपर्व एवं अन्य त्यौहार पर रात्रि 8 से 10 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किये गये क्यूआर कोड को स्केन करके की जा सकती है।


