
जालोर 16 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव-2023 को लेकर जारी होने वाले राजनीतिक विज्ञापन को इलेक्ट्रोनिक मीडिया या अन्य माध्यम से प्रसारित करने से पूर्व एमसीएमसी से प्रमाणित करवाना अनिवार्य है।
सभी डिजिटल मीडिया, न्यूज पोर्टल, वेबसाइट भी इलेक्ट्रोनिक मीडिया की श्रेणी में आते हैं। जिन पर राजनीतिक विज्ञापन की प्रसारण की कमेटी से अनुमति लेनी होगी, ऐसा नहीं करने पर निर्वाचन विभाग सख्त कार्यवाही करेगा। इलेक्ट्रोनिक मीडिया विज्ञापन में टीवी चैनल, केबल टीवी, ई-पेपर, रेडियो, एफ.एम.चैनल, सिनेमाघर, बल्क एसएमएस, वॉयस एसएमएस शामिल है। विज्ञापन की जगह सोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, वेब पोर्टल और सोशल प्लेटफार्म पर पेड न्यूज चलाने पर भी कार्यवाही हो सकती है। जिला स्तरीय कमेटी इस पर भी निगरानी रखेगी।
एमसीएमसी द्वारा प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में पेड न्यूज के संबंध में भी प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। इलेक्ट्रोनिक मीडिया सहित अन्य में विज्ञापन के अधिप्रमाणन के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, पंजीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक दल व प्रत्याशी को विज्ञापन प्रसारण की प्रस्तावित दिनांक से तीन दिवस पूर्व सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय जालोर में स्थित एमसीएमसी सैल में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। वही अन्य गैर पंजीकृत दलों को विज्ञापन 7 दिवस पूर्व प्रस्तुत करने होंगे।


