जैसलमेर । डिजिटल डेस्क | 20 अगस्त | जिले में कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) में वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक आमसभा (AGM) आयोजन को लेकर केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) प्रबंध निदेशक ने सहायक अधिशासी अधिकारी (AEO) एवं कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक (LS) को पत्र के माध्यम से निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यक्षेत्राधिकार में आने वाली सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) की आमसभा (AGM) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह पश्चात तक आयोजित की जानी आवश्यक हैं, वही, सहकारी समितियों की आमसभा का नोटिस एवं एजेंडा समय पर बैंक को नहीं मिलने एवं आमसभा की कार्यवाही लिखे जाते समय सहायक अधिशासी अधिकारी, ऋण पर्यवेक्षक द्वारा एजेंडा का बिन्दुवार विश्लेष्ण नहीं किया जाकर, दिशा-निर्देशों के विपरित पारित निर्णयों पर असहमति नोट अंकित नहीं किए जाने के मामले को लेकर दिशा-निर्देश जारी हुए है। जिसके मुताबिक, आमसभा का विस्तृत एजेंडा कम से कम सात दिवस पूर्व बैंक को देने एवं उसका विश्लेषण सहायक अधिशासी अधिकारी, ऋण पर्यवेक्षक द्वारा कर निर्देशों के विपरित प्रस्ताव होने की स्थिती में आमसभा में भाग लेकर प्रस्ताव के संबंध में बैंक को अवगत कराने के साथ ही, वर्ष 2023-24 की वार्षिक आमसभा सितम्बर 2024 तक पूर्ण कर 15 सितम्बर तक उसकी कार्यवाही का विवरण बैंक को भिजवाने के निर्देश दिए है।
इन जिलों में भी आदेश जारी की उठी मांग
सहकारी साख आंदोलन से जुड़े सुत्रो ने जैसलमेर केंद्रीय सहकारी बैंक के जारी दिशा-निर्देशों की प्रशंसा करते हुए कहा हैं कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वार्षिक आमसभा की एवज में दिशा-निर्देशों के विपरित पारित निर्णय कागजी कार्यवाही में पूर्ण हो रहें हैं, जैसलमेर की तरह जोधपुर और पाली जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी सहायक अधिशासी अधिकारी एवं ऋण पर्यवेक्षक की मौजूदगी में आमसभा आयोजन के संबंध कार्यालय आदेश जारी करने की कवायद को लेकर सुत्रो ने मांग उठाई है।