व्यवस्थापक को ऋण पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत करने का नियमों में नहीं प्रावधान

सार 

Rajasthan : विधायक नानालाल निनामा के सवाल पर सहकारिता विभाग ने दिया लिखित जवाब, बांसवाड़ा में ऋण पर्यवेक्षक के 9 रिक्त पदों को लेकर विधायक ने मांगी थी विधानसभा सदन पटल के माध्यम से जानकारी

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विस्तार 

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 7 फरवरी | राजस्थान सोलहवीं विधानसभा (Assembly) के तृतीय सत्र में सहकारिता विभाग ने लिखित में कहा कि व्यवस्थापक को ऋण पर्यवेक्षक (loan supervisor) पद पर पदोन्नत करने के संबंध में कोई प्रावधान नियमों में नहीं हैं, विभाग ने विधायक नानालाल निनामा के अतारांकित प्रश्न का उत्तर दिया कि, विधानसभा क्षेत्र घाटोल में 41 ग्राम पंचायत वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति (Lamps) बनने से वंचित हैं, वही निर्धारित मापदंड पूर्ण करने एवं जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर वंचित ग्राम पंचायत स्तर पर लैम्पस का गठन किया जाएगा। साथ ही, विधायक के मूल सवाल के जवाब में विभाग ने लिखित में बताया कि बांसवाड़ा सीसीबी में ऋण पर्यवेक्षक (loan supervisor) के 9 पद रिक्त हैं, लेकिन व्यवस्थापक को ऋण पर्यवेक्षक (loan supervisor) पद पर पदोन्नत करने के संबंध में कोई प्रावधान नियमों में नहीं हैं, वही विभाग के अनुसार, पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों की भर्ती, चयन प्रक्रिया एवं सेवानियम 2022 के क्रम विभागीय आदेश 8 अक्टूबर 2024 को जारी कर सीसीबी में बैकिंग सहायक के 20 प्रतिशत पदों पर पैक्स-लैम्पस व्यवस्थापक के चयन का प्रावधान किया है।

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