प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लम्बित बीमा क्लेमों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार कर रही प्रयास

सार

Rajasthan : फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017 से 2022-23 तक बीमा कम्पनियों में लगभग 77 करोड़ 98 लाख रूपये के बीमा क्लेम लम्बित है। लम्बित क्लेमों में बैंक खाता सम्बन्धी कमियों के कारण भुगतान नहीं हो पाया है।

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विस्तार

जयपुर, 08 नवम्बर। केन्द्र व राज्य सरकार किसानों के सशक्तिकरण, समृद्धि और भरपूर फसल उत्पादन की दिशा में पूरी गंभीरता से प्रयासरत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों के विगत वर्षों के लम्बित बीमा क्लेमों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार सदैव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्षों से लम्बित किसानों के बीमा क्लेमों को शीघ्र वितरित कराये जाने हेतु कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ0 किरोड़ी लाल द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017 से 2022-23 तक बीमा कम्पनियों में लगभग 77 करोड़ 98 लाख रूपये के बीमा क्लेम लम्बित है। लम्बित क्लेमों में बैंक खाता सम्बन्धी कमियों के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। लम्बित बीमा क्लेम के निस्तारण हेतु कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारियों द्वारा कैम्प लगाकर प्रभावित किसानों के आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, नवीन बैंक खाते का विवरण, मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज इकट्ठे कर सम्बन्धित कमियों को दूर कर, लम्बित बीमा क्लेमों के निस्तारण की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी, जिससे किसानों को राहत मिल सकेगी। गत वर्षो के लम्बित बीमा क्लेम वितरित कराने के निर्देश भी राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये है जिनके भुगतान बैंक खाता व आधार सत्यापन के अभाव में विफल हो गये थे। इस हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में सम्बन्धित बीमा कम्पनी के साथ बैठक आयोजित कर योजनान्तर्गत नवम्बर 2024 तक लम्बित बीमा क्लेम शीघ्र वितरित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

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