सार
Rajasthan : एक माह बाद नींद से जागा सहकारिता विभाग, पूर्व में ऋण चुकारे की तिथि 30 जून थी निर्धारित, अब 28 जुलाई को आदेश जारी 5 अगस्त तक बढ़ाई तिथि…
विस्तार
जयपुर । डिजिटल डेस्क | 28 जुलाई | राजस्थान में फसली ऋण चुकारे की तिथि को लेकर चिंतित किसानों के लिए अल्प राहत की खबर आई हैं । क्योकि सहकारिता विभाग ने अल्पकालीन फसली ऋण (ST Loan) के चुकारे की तिथि 5 अगस्त तक बढ़ा दी हैं । आज सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव (Joint Secretary) ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया हैं । जिसके मुताबिक रबी 2024-25 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की अदायगी तिथि 30 जून जो पूर्व में निर्धारित थी, उसको बढ़ाकर 5 अगस्त या 12 माह, जो भी पहले हो, किया गया हैं। साथ ही, इस विस्तारित अवधि 1 जुलाई से 5 अगस्त तक का ब्याज सहकारी बैंकों के मत्थे मढ़ दिया गया हैं । इसके अलावा, पत्र में बताया गया हैं कि विभाग अल्पकालीन फसली ऋण के लिए नाबार्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा, ताकि नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त प्राप्त किये जाने पर किसी प्रकार का विपरित प्रभाव-कठिनाई नहीं हो । गौरतलब हैं कि सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने किसानों हित में तिथि बढ़ाने के लिए निरंतर सहकारिता विभाग को पत्र लिखकर अवगत करवाया था । जिसमें विस्तारित अवधि का ब्याज सरकार स्तर से वहन करने की मांग भी रखी थी ।
सरकार करें पुनर्विचार..
ऋण माफी के विलंब भुगतान पेटे देय ब्याज के तौर पर सरकार स्तर से बकाया 767 करोड़ की राशि केंद्रीय सहकारी बैंकों को नहीं मिलने से उनकी आर्थिक सेहत पहले से ही नाजुक दौर से गुजर रही है। सरकार द्वारा बढ़ाई गई अवधि का ब्याज भार सहकारी बैंकों पर डालना उनकी आर्थिक स्थिति, सहकारी साख आंदोलन की मज़बूती एवं सहकारिता से किसान की समृद्धि के लिए उचित नहीं है । सरकार स्तर से ब्याज का भुगतान करने की मांग की गई, लेकिन आज जारी आदेश में ब्याज का भार सहकारी बैंकों पर डाल दिया गया हैं, यह निराशाजनक है । इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए !
– सूरजभानसिंह आमेरा, सहकार नेता