सहकारी संस्थाओं में समायोजित स्पिनफैड के कर्मचारियों को मिलेगा अब नियमित वेतनमान

सार

Rajasthan News : सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारी संस्थाओं में समायोजित किये गये स्पिनफैड के कर्मचारियों/श्रमिकों को अब उनकी योग्यता के अनुसार संबंधित संस्था में लागू नियमित वेतनमान का लाभ देने का निर्णय से 110 कर्मचारी/श्रमिक होंगे लाभान्वित 

सहकारी संस्थाओं में समायोजित स्पिनफैड कर्मचारियों के नियमित वेतनमान का आदेश जारी होने पर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक का अभिनंदन कर आभार जताते हुए

विस्तार

जयपुर, 11 अक्टूबर। प्रदेश के विभिन्न सहकारी बैंकों, जिला भण्डार, पीएलडीबी आदि सहकारी संस्थाओं में समायोजित किये गये स्पिनफैड के कर्मचारियों/श्रमिकों को अब उनकी योग्यता के अनुसार संबंधित संस्था में लागू नियमित वेतनमान का लाभ देने का निर्णय किया गया है। इस संबंध में सहकारिता विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि इस निर्णय से सहकारी संस्थाओं में काम कर रहे लगभग 110 कर्मचारी/श्रमिक लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि स्पिनफैड को वर्ष 2017 में अवसायन में लाया गया था तथा इसके कर्मचारियों/श्रमिकों की आजीविका को सुनिश्चित करने के लिये इनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न सहकारी संस्थाओं में रिवर्स डेपुटेशन पर भेजा गया था।

श्री दक ने बताया कि वर्ष 2020 में स्पिनफैड के कर्मचारियों/श्रमिकों को पातेय वेतन पर विभिन्न सहकारी संस्थाओं में समायोजित किया गया था। स्पिनफैड एवं सहकारी संस्थाओं यथा बैंकों, भण्डार आदि के वेतनमान भिन्न होने के कारण इन्हें नियमित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा था। कर्मचारियों की इस सम्बन्ध में चली आ रही मांग को पूरा करते हुए अब इन्हें नियमित वेतनमान दिए जाने का निर्णय किया गया है। कर्मचारियों की इस सम्बन्ध में चली आ रही मांग को पूरा करते हुए अब इन्हें नियमित वेतनमान दिए जाने का निर्णय किया गया है।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस निर्णय से स्पिनफैड के कर्मचारी/श्रमिक द्वारा जिस दिन से सहकारी संस्था में समायोजित पद पर कार्यग्रहण किया गया है उस दिन से 2 वर्ष के परीवीक्षाकाल में उस पद के लिये नियमानुसार फिक्स वेतन या पूर्व में मिल रहे पातेय वेतन में से जो भी ज्यादा हो, की दर से वेतन देय होगा। उन्होंने बताया कि दो वर्ष के सफलतापूर्वक पूर्ण किये गये परीवीक्षाकाल के बाद संबंधित संस्था में लागू नियमित वेतनमान का लाभ मिलेगा।

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