जयपुर, 04 सितम्बर। सहकारी विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए श्री शिवकुमार पेडीवाल (सहायक रजिस्ट्रार), विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियॉ, हनुमागढ को निलंबित किया गया है। उनके विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है। निलंबन काल में श्री पेडीवाल का मुख्यालय कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में रहेगा।