राज्य सेवा के लिए 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान – सहकारिता मंत्री

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना

जयपुर, 20 मार्च। सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि अधीनस्थ सेवाओं से राज्य सेवा में पदोन्नति के लिए 5 वर्ष का अनुभव तथा 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती एवं शेष पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। श्री आंजना प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।
इससे पहले सहकारिता मंत्री ने विधायक श्री नारायण बेनीवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राजस्थान सहकारिता सेवा के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (सीनियर स्केल), अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार तथा सहायक रजिस्ट्रार के पदों का कैडर रिव्यू प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि सहकारी अधीनस्थ सेवा संवर्ग, मंत्रालयिक संवर्ग एवं निजी सचिव संवर्ग के कैडर रिव्यू पूर्व में हो चुके हैं।
श्री आंजना ने बताया कि राजस्थान सहकारिता सेवा नियम, 1954 के नियम 7 के अनुसार सहायक रजिस्ट्रार की कुल स्वीकृत स्ट्रैन्थ का 50 प्रतिशत पदोन्नति से व 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है। लगभग सभी राज्य सेवाओं में पदोन्नति का 50 अनुपात 50 का ही प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इस प्रावधान को बढाकर 80 अनुपात 20 करने एवं निरीक्षक की ग्रेड-पे 4800 किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा नियम, 1955 के नियम-7 के अनुसार निरीक्षक ग्रेड-द्वितीय से निरीक्षक ग्रेड-प्रथम के पद पर 5 वर्ष का अनुभव तथा राजस्थान सहकारी सेवा नियम 1954 के नियम-7 (परिशिष्ठ-2) के अनुसार निरीक्षक ग्रेड-प्रथम से सहायक पंजीयक के लिए 5 वर्ष का अनुभव वांछनीय है। उन्होंने बताया कि पदों की उपलब्धता के आधार पर पदोन्नति की जाती है, अतः नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है।
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